by Som Sahu September 28, 2017 घटनाक्रम 193
- ग्वालियर की कोर्ट ने हाईकोर्ट जज के सुरक्षा में लगे हेड कांस्टेबल की हत्या में सुनाई आजीवन कारावास की सजा
- डकैती और शस्त्र अधिनियमों में क्रमशः सात साल व एक साल की अतिरिक्त सजा
शिवहरे वाणी नेटवर्क
ग्वालियर
21 हत्यायें कर सनसनी फैलाने वाले सीरियल किलर सरमन शिवहरे को सजा सुनाए जाने का क्रम शुरू हो गया है। सतना और पन्ना मे हत्या के दो अलग-अलग मामलों में अदालतों द्वारा हाल में उम्रकैद की दोहरी सजा सुनाए जाने के बाद अब ग्वालियर की अदालत ने भी एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है।
ताजा फैसला ग्वालियर में 6 जुलाई, 2011 को हाईकोर्ट जज की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात हेड कांस्टेबल शिवकांत तिवारी की हत्या के मामले में है। उस दिन तिवारी अपनी ड्यूटी से लौट रहे थे। ग्वालियर में कला समूह के पास सरमन ने उन्हें गोली मारी और उनकी 9 एमएम की पिस्टल लेकर फरार हो गया था।
आज (गुरुवार 28 सितंबर) मामले की सुनवाई करते हुए ग्वालियर जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश रविंद्र सिंह ने सरमन शिवहरे को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उसे डकैती अधिनियम के अपराध में सात की सजा और आर्म्स एक्ट में एक साल की सजा सुनाने के अलावा 300 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि पन्ना के टिकुरिया मोहल्ला निवासी सरमन शिवहरे पुत्र महेश शिवहरे को पुलिस ने जुलाई, 2011 में सतना से पकड़ा था। पकड़े जाने के बाद उसने 21 कत्ल करना कबूला था। पुलिस के लिए वह इस कदर सिरदर्द बन चुका था। एक बार तो उसने केंद्रीय कारागार में रस्सा डालकर भागने का प्रयास किया था। इसके बाद पुलिस जब भी सरमन को न्यायालय में जब भी पेशी पर लाती थी, उसे पेरों में बेडियां और हाथों में हथकडि़यां लगाकर लाती थी। फिलहाल सरमन पर हत्या के कई मामले में है। अब तक तीन मामलों में पहले सतना, फिर सागर और अब ग्वालियर की अदालतें उसे अलग-अलग उम्रकैद की सुना चुकी हैं। अन्य मामलों में भी उसे कड़ी सजा मिलने की संभावना है।
by Som Sahu September 28, 2017 घटनाक्रम 193
- ग्वालियर की कोर्ट ने हाईकोर्ट जज के सुरक्षा में लगे हेड कांस्टेबल की हत्या में सुनाई आजीवन कारावास की सजा
- डकैती और शस्त्र अधिनियमों में क्रमशः सात साल व एक साल की अतिरिक्त सजा
शिवहरे वाणी नेटवर्क
ग्वालियर
21 हत्यायें कर सनसनी फैलाने वाले सीरियल किलर सरमन शिवहरे को सजा सुनाए जाने का क्रम शुरू हो गया है। सतना और पन्ना मे हत्या के दो अलग-अलग मामलों में अदालतों द्वारा हाल में उम्रकैद की दोहरी सजा सुनाए जाने के बाद अब ग्वालियर की अदालत ने भी एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है।
ताजा फैसला ग्वालियर में 6 जुलाई, 2011 को हाईकोर्ट जज की सुरक्षा ड्यूटी में तैनात हेड कांस्टेबल शिवकांत तिवारी की हत्या के मामले में है। उस दिन तिवारी अपनी ड्यूटी से लौट रहे थे। ग्वालियर में कला समूह के पास सरमन ने उन्हें गोली मारी और उनकी 9 एमएम की पिस्टल लेकर फरार हो गया था।
आज (गुरुवार 28 सितंबर) मामले की सुनवाई करते हुए ग्वालियर जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश रविंद्र सिंह ने सरमन शिवहरे को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उसे डकैती अधिनियम के अपराध में सात की सजा और आर्म्स एक्ट में एक साल की सजा सुनाने के अलावा 300 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि पन्ना के टिकुरिया मोहल्ला निवासी सरमन शिवहरे पुत्र महेश शिवहरे को पुलिस ने जुलाई, 2011 में सतना से पकड़ा था। पकड़े जाने के बाद उसने 21 कत्ल करना कबूला था। पुलिस के लिए वह इस कदर सिरदर्द बन चुका था। एक बार तो उसने केंद्रीय कारागार में रस्सा डालकर भागने का प्रयास किया था। इसके बाद पुलिस जब भी सरमन को न्यायालय में जब भी पेशी पर लाती थी, उसे पेरों में बेडियां और हाथों में हथकडि़यां लगाकर लाती थी। फिलहाल सरमन पर हत्या के कई मामले में है। अब तक तीन मामलों में पहले सतना, फिर सागर और अब ग्वालियर की अदालतें उसे अलग-अलग उम्रकैद की सुना चुकी हैं। अन्य मामलों में भी उसे कड़ी सजा मिलने की संभावना है।
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