November 21, 2024
शिवहरे वाणी, D-30, न्यू आगरा, आगरा-282005 [भारत]
समाचार समाज

आगराः शिवहरे युवती से छेड़छाड़ का मुस्लिम आरोपी 14 दिन की पुलिस रिमांड पर; विजय शिवहरे ने पीड़िता के साहस को सराहा; कहा-शोहदों को इसी तरह मुंहतोड़ जवाब दें लड़कियां

आगरा।
लोहामंडी में आलमगंज फाटक निवासी हिंदू युवती (शिवहरे) के साथ छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपी मुस्लिम युवक को पुलिस ने जीआईसी ग्राउंड के पास पंजाबी बाग से 315 बोर के तमंचे और दो जिंदा कारतूस के संग पकड़ लिया है। पुलिस ने संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आऱोपी को आज 8 जून को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे 14 दिन की रिमांड पर जिला जेल भेज दिया गया। वहीं मामले में लगातार पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे भाजपा विधायक श्री विजय शिवहरे ने पीड़ित युवती के साहस की तारीफ करते हुए कहा है कि हमारी इस बच्ची की तरह ही हर हिंदू बच्ची को छेड़छाड़ करने वालों को निडरता के साथ मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। इस बीच, घटना को लेकर कल पूरे दिन बंद रहा लोहामंडी बाजार आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आज सुबह सामान्य रूप से खुल गया है। 
शिवहरेवाणी से बातचीत में श्री विजय शिवहरे ने कहा कि वह कल 9 जून को बिजनौर से लौटने के बाद सबसे पहले पीड़ित युवती से मुलाकात कर उसकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पकड़े गए आरोपी युवक के आदतन अपराधी होने की जानकारी मिली है और वह पहले भी हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता रहा है। वह पिछले चार-पांच दिन से हमारी बच्ची का पीछा कर रहा था, जिसका उसने आरोपी युवक को चांटा मारकर मुंहतोड़ जवाब दिया। हर लड़की को समुदाय विशेष के ‘लव जिहादी शोहदों’ की इन हरकतों को चुपचाप बर्दाश्त करने के बजाय इसी तरह बेखौफ होकर मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, तभी उनके हौसले पस्त होंगे। उन्होंने इस मामले में एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए शिवहरे समाज की सराहना की है। उन्होेंने कहा कि अपनी बेटियों की सुरक्षा हम सबका सामूहिक दायित्व है।
लोहामंडी निवासी प्रतिष्ठित अधिवक्ता श्री वीरेंद्र गुप्ता (शिवहरे) एडवोकेट ने शिवहरेवाणी को बताया कि पुलिस ने आरोपी आमिर उर्फ छोटू पुत्र अक्सर उर्फ लाला निवासी तेलीपाड़ा, लोहामंडी को बीती देर शाम गिरफ्तार किया था। रातभर थाने में हवालात में रखने के बाद सुबह कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन की रिमांड पर जिला जेल भेज दिया है। उन्होंने बताया कि वह कल समाज की युवती को 164 के बयान दर्ज कराएंगे। एडवोकेट लवकेश शिवहरे ने बताया कि एफआईआर में आरोपी युवक के खिलाफ आईपीसी की धारा 294 (अश्लील इशारे या हरकत), धारा 354 (महिला पर हमला), धारा 354-क (छेड़छाड़ की बलात कोशिश), धारा 354-घ (महिला का पीछा करना), धारा 323 (चोट पहुंचाना), धारा 504 (शांतिभंग के इरादे से अपमान), धारा 506 (आपराधिक धमकी) के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के अंतर्गत आरोप दर्ज किए गए हैं।
इस बीच, मामले की जानकारी सरकार तक पहुंच गई है। शिवहरे जायसवाल युवा मंच के श्री विकास कुमार शिवहरे एडवोकेट ने बीती रात संगठन के संरक्षक प्रदेश सरकार में मंत्री श्री रवींद्र जायसवाल को मामले की जानकारी दी। इस पर श्री रवींद्र शिवहरे ने www.shivharevaani.com  पर घटना का विस्तृत समाचार पढ़ने के बाद आगरा के पुलिस कमिश्नर को फोन कर मामले में प्रगति की जानकारी ली और आरोपी की गिरफ्तारी पर संतोष व्यक्त किया। 
 

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