शिवहरे वाणी नेटवर्क
वाराणसी (15/01/2018)
पूर्व सांसद एवं सपा नेता जवाहर जायसवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 46 करोड़ 75 लाख 92 हजार की वसूली के लिए प्रशासन उनके स्वामित्व वाले होटल रमाडा और जेएचवी मॉल को नीलाम कर सकता है।
हाईकोर्ट के आदेश पर कुशीनगर जिले का प्रशासनिक अमले ने बीती शाम पहली कार्यवाही करते हुए दोनों प्रतिष्ठानों पर वसूली का नोटिस चस्पा कर दिया। नोटिस में जवाहर जायसवाल को 24 घंटे की मोहलत दी गई है, यानी राशि जमा नहीं करने पर होटल और जेएचवी मॉल को सील कर दिया जाएगा। मामले में जवाहर जायसवाल की अन्य संपत्तियों पर भी यह कार्रवाई की जा सकती है।
मामला गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का है। जेएचवी ग्रुप के जवाहर जायसवाल, उनके पुत्र गौरव जायसवाल, प्रार्थ जायसवाल और अमित जायसवाल ने कानपुर शुगर वर्क्स की पडरौना चीनी मिल को संचालन के लिए लिया था। 2005-06 और 2011-12 में चीनी मिल चली थी। गन्ना किसानों का भुगतान न किए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने मिल का अधिग्रहण कर लिया था। बीती तीन जनवरी को हाईकोर्ट ने कुशीनगर प्रशासन को 30 जनवरी तक वसूली का निर्देश दिया था। जवाहर जायसवाल को दो आरसी जारी की गई हैं। एक आरसी में तीन करोड़ 75 लाख 92 हजार और दूसरी आरसी में 43 करोड़ रुपये की वसूली होनी है।
